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स्कूल का प्रमाणपत्र आयु निर्धारण के लिए प्रथम साक्ष्य- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल में दर्ज आयु ही प्रथम प्रमाण मानी जाएगी।इसके न होने पर निकाय का जन्म प्रमाणपत्र मान्य होगा।दोनों ही न हो तो मेडिकल जांच से तय उम्र मान्य होगी।
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