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कर्मचारी की मृत्यु के बाद नहीं चल सकती आपराधिक या विभागीय कार्यवाही, तीन माह में करें बकाया भुगतान- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके खिलाफ कोई विभागीय या आपराधिक कार्यवाही नहीं चल सकती है। कोर्ट ने सेवा काल में निलंबित चल रहे मृतक कर्मचारी के बकाया देयों और पेंशन आदि...
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