कर्मचारी को अंतर्जनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का अधिकार - हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए दिए गए आवेदन को मात्र इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता है कि उसने दूसरी बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है।
http://dlvr.it/S79tpY
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