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हाईकोर्ट : यूपीएसआईडीसी के पूर्व मुख्य अभियंता अरुण को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीएसआईडीसी के पूर्व मुख्य अभियंता अरुण कुमार मिश्र की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। इन पर कानपुर नगर के चकेरी थाने में बिना काम हुए ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान जारी कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है।
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