फैसला : यूपीएचईएससी अधिनियम में कोई दोष नहीं- हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश हायर एजूकेशन सर्विसेस कमीशन एक्ट (यूपीएचईएससी अधिनियम)-1980 की वैधता को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह राज्य विधानमंडल द्वारा प्रक्रियागत पारित किया गया है।
http://dlvr.it/SH25vs
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