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हाईकोर्ट : संज्ञेय अपराध के होने पर एफआईआर रद्द करना ठीक नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर रद्द करना ठीक नहीं है। एफआईआर से ही प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित होने का पता चलता है और मामले में जांच जरूरी हो जाती है।
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