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Allahabad High Court : आरोपी को सभी अपराधों में लेनी होगी जमानत, आंशिक जमानत मंजूर नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जमानत के लिए आंशिक रूप से आवेदन नहीं कर सकता है। आरोपी को उन सभी अपराधों के लिए जमानत लेनी होगी, जिसमें वह वांछित है।
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