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UP: लिव इन रिलेशनशिप... महज टाइम पास; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना शादी जोड़ों को सुरक्षा देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग होने के आधार पर लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़ों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसे रिश्तों का स्थायी भविष्य नहीं है। यह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के साथ ही टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं है। 


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